ITR Filing Last date: आईटीआर भरने की आखिरी तारीख कल, अबतक 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न हुई फाइल
ITR Filing Last date: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि बुधवार शाम 5.45 मिनट तक 5 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की जा चुकी हैं.
ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 20-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर यानी कल की है. आखिरी तारीख करीब आते ही अब आईटीआर (ITR) भरने की रफ्तार तेज हो गई है और अबतक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर रिटर्न (Income Tax Return) भरी जा चुकी हैं. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि बुधवार शाम 5.45 मिनट तक 5 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की जा चुकी हैं. इतना ही नहीं विभाग ने वित्त वर्ष 19-20 का आईटीआर जमा करने वाले करदाताओं को ई-वेरिफिकेशन (e-verification) की समयसीमा बढ़ा दी है.
नहीं भरी आईटीआर तो होगा नुकसान
अगर आप समय से अपनी आईटीआर (ITR) नहीं भरेंगे तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस 1000 रुपए है और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेट फीस 10 हजार रुपए है.
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टैक्सपेयर्स को मिली ये राहत
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. टैक्स विभाग उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत का ऐलान किया, जिन्होंने अबतक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) का अभी तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है. अब ये टैक्सपेयर्स 28 फरवरी 2022 तक अपनी आईटीआर (ITR) का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं. बता दें कि टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वेरिफिकेशन की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है.
More than 5 crore Income Tax Returns for AY 2021-22 filed till 5:45pm today!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 29, 2021
Hope you have filed yours too!
If not, please file your #ITR for AY 2021-22 before the extended due date of 31st December, 2021.
Please visit https://t.co/GYvO3n9wMf #FileNow #ITR pic.twitter.com/LLBDgAm2Lj
120 दिनों के अंदर करना होता है वेरिफिकेशन
इनकम टैक्स विभाग के नियम के मुताबिक, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर उसका आधार OTP, नेटबैकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या ATM से वेरिफिकेशन करना होता है. यह ई वेरिफिकेशन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.
Income Tax Return: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! फरवरी 2022 तक AY20-21 के आईटीआर कर सकते हैं वेरिफाई
IT डिपार्टमेंट की टैक्सपेयर्स से अपील
Income Tax विभाग ने ट्ववीट कर टैक्सपेयर्स को जल्दी आईटीआर भरने की अपील की है. विभाग ने ट्वीट कर कहा कि टैक्सपेयर्स! असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए. अब और इंतजार मत कीजिए, तुरंत फाइल करें. बता दें विभाग ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से आखिरी तारीख का इंतजार ना करने की नसीहत दी है.
10:23 AM IST